चंडीगढ़ : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इंटरनेट निलंबन को पहले तीन जिलों के 11 थानों से बढ़ाकर सात जिलों के 20 थाना क्षेत्रों तक बढ़ा दिया है। नए आदेश 24 फरवरी की आधी रात तक लागू रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से इंटरनेट निलंबन के आदेश जारी करने पर आपत्ति जताई थी। सीएम ने कहा था कि उन्होंने इस मामले को उठाया है और निलंबन रद्द करने की मांग की है।
केंद्र सरकार की तरफ से ये आदेश इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 7, सब रूल 1 ऑफर रूल 2 के तहत जारी किए गए हैं। 15 फरवरी को किसान यूनियनों के भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने पंजाब के शुतराना, खनौरी और फतेहगढ़ साहिब में टेलीकॉम सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया था, लेकिन, अब इसे नए आदेश से 7 जिलों में बंद किया गया है।
जाने कहां-कहां बंद हैं इंटरनेट सेवाएं
1. पटियाला के पुलिस स्टेशन शंभू, जुलकां, पासियां, पतरां, शुतराना, समाना, घनौर, देवीगढ़ और बलभेरा के अधिकार क्षेत्र
2. एसएएस नगर के पुलिस स्टेशन लालड़ू
3. बठिंडा के पुलिस स्टेशन संगत
4. श्री मुक्तसर साहिब के पुलिस स्टेशन खलियांवाली
5. मानसा के पुलिस स्टेशन सिरदूलगढ़
6. संगरूर के पुलिस स्टेशन खनौरी, मूनक, लेहरा, सुनाम और झाझली
7. फतेहगढ़ साहिब के पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ साहिब

