जालंधर, 24 मई : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निर्विघ्न ढंग से करवाने तथा अमन-कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव वाले दिन 26-05-2026 को जिला जालंधर में बने पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे के अंदर विभिन्न पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए गए है।
जारी आदेशों के अनुसार पोलिंग बूथों या किसी सार्वजनिक/निजी जगह पर किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थक द्वारा प्रचार नहीं किया जाएगा।किसी भी व्यक्ति द्वारा पोलिंग बूथों के पास शोर-शराबा, नहीं किया जाएगा।
इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति द्वारा पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे के अंदर सेलुलर फोन/कॉर्डलेस फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।
यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात ऑब्जर्वर, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों और पोलिंग/काउंटिंग से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार का पोस्टर/बैनर आदि नहीं लगाया जाएगा।
कोई भी राजनीतिक पार्टी या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे के अंदर अपना पोलिंग बूथ/टेंट आदि नहीं लगाएगा।
कोई भी व्यक्ति (सिवाय राज्य चुनाव आयोग, पंजाब, जिला चुनाव अधिकारी, जालंधर या संबंधित हलके के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के) पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे के अंदर अपना प्राइवेट वाहन नहीं ले जाएगा।

