तस्करी के मामले में शामिल अन्य तीन आरोपी किए बरी
कपूरथला। पुलिस की ओर से वर्ष 2019 में काबू की गई नाइजीरियन महिला नशा तस्कर को माननीय एडीशनल सेशन जज राकेश कुमार की अदालत में 10 वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि उक्त मामले में अन्य 3 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। इसकी पुष्टि डिप्टी डीए आरती मेहता ने की है।
उन्होंने यह भी बताया कि उक्त मामले में नामजद सभी चारों आरोपियों के वकीलों की दलीलें तथा सरकारी वकील की ओर से पेश किए गए सुबूतों के आधार पर दो किलो हेरोइन की खेप समेत गिरफ्तार नाइजीरियन महिला रेहाना को 10 वर्ष की सजा माननीय अदालत ने सुनाई है।
बता दें कि वर्ष 2019 में दिल्ली से कपूरथला में 2 किलो हेरोइन सप्लाई करने आई एक नाइजीरियन महिला रेहमा को 2 किलो हेरोइन सहित काबू किया था। जबकि हेरोइन की खेप उससे रिसीव करने वाले आरोपी नरिंदर सिंह उर्फ़ नंदू पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया था। जिसको बाद में पुलिस ने काबू कर लिया था। और दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में एफआईआर नंबर 188 दर्ज की थी। वहीं आरोपी नशा तस्कर महिला रेहमा से रिमांड दौरान पूछताछ में उसने खुलासा किया था
कि वह दिल्ली से उसके नाइजीरियन मित्र जॉनी तथा एक दंपति दीपक तथा उसकी पत्नी प्रीति से हेरोइन लाकर पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करती है। जिनको बाद पुलिस ने मामले में नामजद कर हिरासत में ले लिया था। उक्त मामले में नामजद दिल्ली निवासी दम्पति दीपक तथा उसकी पत्नी प्रीति के वकील अजय कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई माननीय एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार ने करते हुए बचाव पक्ष तथा सरकारी वकीलों की दलीलें तथा सुबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी नाइजीरियन महिला रेहमा को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। जबकि अन्य तीनों आरोपियों नरिंदर सिंह, दीपक और प्रीति को बरी कर दिया गया है।

