कपूरथला, 11 नवंबर जिला कुलैक्टर-कम-डिप्टी कमिशनर कपूरथला श्री विशेष सारंगल ने कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरभज जबन सिंह पटवारी हलका सराय जट्टा तहसील सुल्तानपुर लोधी को तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवाओं से निलंबित करने के आदेश जारी किए है।
उनके द्वारा जारी आदेश के अनुसार पटवारी कुलदीप सिंह को सरकारी डियूटी में गंभीर लापरवाही और सरकारी डियूटी पर उपस्थित न होने के आरोप में पंजाब पनिशमेंट एंड अपील रूल्स, 1970 की धारा 4 के अधीन तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवाओं से निलंबित कर दिया जाता है। निलंबन के दौरान संबंधित कर्मचारी का हैडक्वाटर भुलत्थ तहसील में रखा गया है।
डिप्टी कमिशनर ने कहा कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी
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बता दे कि पटवारी कुलदीप सिंह द्वारा डियूटी में लापरवाही और डियूटी पर उपस्थित न होने के कारण रोजाना के काम के इलावा दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे का कार्य भी प्रभावित हुआ है।
जारी आदेशों के अनुसार एसडीएम सुल्तानपुर लोधी को निलंबित किए कर्मचारी के पटवार निर्वाचन क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार अपने स्तर पर किसी अन्य पटवारी को देने का आदेश दिया गया है।

