कपूरथला (गौरव मढ़िया )रियासती शहर कपूरथला के नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर के दिशा निर्देशों तहत नगर निगम के सेक्रेटरी सुशांत भाटिया ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करवाने वाले 125 उपभोक्ताओं को 112 A के तहत नोटिस भेजे गए हैं जोकि जालंधर रोड, स्टेट गुरुद्वारा मार्किट, सदर बाजार के प्रापर्टी मालिकों को भेजे गए हैं और उनको 9 दिन में अपना बनता प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का आदेश दिया है
अगर प्रॉपर्टी टैक्स ना जमा करवाया गया तो 138 C के अधीन प्रॉपर्टी सील की जाएगी ।भाटिया ने बताया कि 31 दिसंबर तक बिना पेनेल्टी टैक्स जमा होंगे।व उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 10% पेनेल्टी लगाई जाएगी और 1 अप्रैल से 18% व्याज से लेकर 20%पेनेल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने शहर वासियों को अपील करते हुए कहा है कि अपना बनता टैक्स जमा करवाएं जिससे नगर निगम का भी सुधार हो,
नगर निगम द्वारा अपने अधूरे काम जैसे कि स्ट्रीट लाइटें सीवरेज आदि कामों को पूरा कर सके। 5 मरले तक के मकानों पर पंजाब सरकार की तरफ कोई भी कोई भी टेक्स नहीं है।और यदि 5 मरले में मकान डबल स्टोरी बना हुआ है तो उसको भी अपना बनता टैक्स जमा करवाना पड़ेगा।उन्होंने जनता से अपील की है कि जल्द से जल्द टैक्स जमा करवाएं और जिन लोगों को 9 दिन नोटिस भेज दिया गया है
वह भी अपना टैक्स जमा करवाएं नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी, फौजी/रिटायर फौजी को टैक्स में छूट दी गई हुई है साथ ही जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं अगर उनके पास प्रमाण पत्र है उनको भी छूट है। विधवा स्त्री को ₹5000 की छूट है।अंगहीन व्यक्ति जो कि 1961 की धारा 80/U के अधीन आते हैं उनको भी 5000 की छूट है।खाली प्लाट और 50 गज बने मकानों पर टैक्स की छूट है।
कोई भी व्यक्ति जब टैक्स भरने जाए तो उसके पास पिछले साल की रसीद होना बहुत जरूरी है।नगर निगम के सेक्रेटरी सुशांत भाटिया ने शहर निवासियों से अपील करते हुए कहा कि समय रहते सभी उपभोक्ता अपना प्रॉपर्टी टैक्स जरूर जमा करवाए व् विभागीय कार्रवाई से बचें