वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 9 सितंबर को
जलंधर, 29 अगस्त: पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने 5 अक्तूबर, 2025 तक होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के सामान्य चुनावों के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की घोषणा की है। डिप्टी कमिश्नर- कम-जिला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त चुनावों के लिए दावे और आपत्तियां जमा करने की नई अंतिम तिथि 3 सितंबर, 2025 है।
उन्होंने बताया कि निवासी इस तिथि तक अपने दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं, जिनका निपटारा 8 सितंबर, 2025 तक किया जाएगा। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 9 सितंबर, 2025 को होगा। डिप्टी कमिश्नर ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों- कम -सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों को संशोधित शेड्यूल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए नई वोट बनवाने वाले व्यक्ति की आयु योग्यता तिथि (1 सितंबर, 2025) को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। नई वोट बनवाने के लिए योग्य मतदाता अपना आवेदन फॉर्म-1 में, किसी आपत्ति/वोट कटवाने के लिए फॉर्म-2 में, और वोटर लिस्ट में किसी संशोधन के लिए फॉर्म-3 में दाखिल कर सकते हैं।
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि फॉर्म नंबर 1, 2 और 3 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के दफ्तर में उपलब्ध है और इन्हें पंजाब राज्य चुनाव आयोग, चंडीगढ़ की वेबसाइट <sec.punjab.gov.in> से “Panchayat Elections > Statutory Forms” के तहत डाउनलोड भी किया जा सकता है।