बाकि डिफॉल्टर दुकानों को आने वाले दिनों में किया जायेगा सील
कपूरथला,1 दिसंबर:(गौरव मढ़िया)नगर निगम की संपत्ति से संबंधित दुकानों की बकाया राशि व एग्रीमैंट को रिन्यू न करवाने वाले लोगों को नियम के अनुसार अवैध रूप में देखा जा रहा है। जिस पर कानून के तहत कार्यवाही करते हुए दुकानदारों को निर्धारित फीस जमा करवाने के लिए मुनियादी के माध्यम से अपील की जा चुकी है।

यह जानकारी नगर निगम की कमिश्नर अनुपम कलेर ने प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम की 189 दुकाने शहरी क्षेत्र में मौजूद है। जिनमें से अधिकतर लोगों के लीज खत्म हो चुकी है और रेंट बकाया लंबे समय से पेंडिंग है।
इस स्थिति में नगर निगम का 1 करोड़ रूपये से अधिक रकम बीते 3-4 वर्ष से डिफालटिंग अमाऊंट में है। उसकी रिकवरी के लिए 57 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए है और तीन दुकानों को सील करने के लिए लिखित नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
रिकवरी के लिए नगर निगम के सचिव सुशांत भाटिया निरंतर समीक्षा करेंगे। कमिश्नर ने कहा कि 31 दिसंबर तक नगर निगम की संपत्ति को प्रयोग कर रहे लोग अपने एग्रीमेंट, लीज व बकाया राशि को जमा करवा दे।
नहीं तो नगर निगम कानूनी कार्यवाही करते हुए संबंधित संपत्तियों की सीलिंग करेगा। उन्होंने बताया कि रेलवे रोड़ पर नगर निगम की 11 दुकानों पर अवैध कब्जा था जिसको कब्जा मुक्त करवाकर हासिल करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों पर प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

