विशेष सारंगल ने पाबंदी के लिए धारा 144 लगाई
जालंधर, 31 अक्तूबर : ज़िला मैजिस्ट्रेट (डीएम) विशेष सारंगल ने मंगलवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अधिकारो का का प्रयोग करते हुए, जालंधर में ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर खतरनाक स्टंट पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने जारी आदेशों में कहा कि ट्रैक्टरों पर स्टंट दिखाने या अन्य उपकरणों का उपयोग करने से जीवन खतरे में पड़ता है। उन्होंने बताया है कि गृह एवं न्याय विभाग के निर्देश के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। ज़िला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए जिले में ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों से जुड़े स्टंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

