पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2014 की धारा 4 और 6 के तहत की कार्रवाई
कहा सही पुलिस रिकार्ड न रखने वाले को अधिनियम के तहत व्यावसायिक गतिविधियां करने की अनुमति नहीं दी जा सकती
जालंधर, 21 मार्च : डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने मंगलवार को कनाडा में लगभग 700 भारतीय छात्रों को डिपोरटेशन नोटिस जारी होने के बाद आरोपी इमिग्रेशन कंसलटैंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें माईग्रेशन सर्विसस, ग्रीन पार्क जांलधर फर्म का 30 अगस्त 2019 राहुल भारगव को जारी किया गया लाईसैंस रद्द कर दिया गया है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2014 की धारा 4 और 6 के तहत लाइसैंस रद्द किया गया है।
आज जारी एक आदेश में डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि जिस व्यक्ति का पुलिस रिकार्ड सही नहीं है, उसे व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि ऐसे व्यक्ति को अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा, इसलिए लाइसैंस को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।
आदेश के अनुसार, “एक व्यक्ति/फर्म जिसे सक्षम अथारिटी द्वारा ट्रैवल एजेंट लाइसैंस प्रदान किया जाता है, उसे न केवल लाइसैंस के लिए आवेदन करते समय बल्कि बाद में यानी लाइसैंस जारी होने के बाद भी अच्छी प्रतिष्ठा और बेदाग छवि बनाए रखनी चाहिए। ”
अधिनियम की धारा 4 और 6 लाइसैंस को रद्द करने संबंधी स्पष्ट करती है कि जब भी सक्षम अथारिटी को पुलिस रिकार्ड अनुसार लाईसैंसधारक के किसी ऐसे अपराध में शामिल होने की सूचना प्राप्त होती है जो लाइसैंस के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, सक्षम अथारिटी लाइसैंस को रद्द कर सकती है।
यह प्रावधान स्पष्ट तौर पर इस फर्म पर लागू होने के कारण डिप्टी कमिश्नर द्वारा लिखित आदेश जारी कर उसका लाइसैंस रद्द कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा इस फर्म का लाइसैंस रद्द कर, कारण बताओ नोटिस जारी कर आरोपी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
इस दौरान डिप्टी कमिश्नर द्वारा जिले में इमीग्रेशन फर्मों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि एसडीएम की देखरेख में विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स की गतिविधियों की नियमित जांच करेगें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिला प्रशासन द्वारा तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इमीग्रेशन फर्मों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है और किसी को भी अवैध गतिविधियों से लोगों को धोखा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने सभी लाइसैंस प्राप्त फर्मों से अधिनियम के अनुसार अपना कारोबार करने की अपील की ।

