चंडीगढ़ – पंजाब में पंचायती चुनावों को लेकर आ रही अड़चने अब थमने लगी है। इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 700 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने 250 के करीब जिन पंचायतों की चुनावी प्रक्रिया पर 14 तक रोक लगा दी थी, उसे भी अदालत ने हटा दिया है।
कोर्ट के इस फैसले के को लेकर अब साफ है कि 15 अक्तूबर को सुबह 8 बजे से मतदान होगा। पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने बताया कि यह आम लोगों को बड़ी राहत है। चुनाव को लेकर पहले काफी बादल मंडरा रहे थे। लेकिन अब साफ हो गया कि चुनाव होगा। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज सुबह से ही सुनवाई शुरू हो गई थी। इस दौरान प्रत्येक याचिका पर अलग ग्राउंड पर चुनौती दी गई थी। पंजाब के एडवोकेट जनरल अपनी टीम के साथ अदालत में मौजूद थे। इस दौरान पहले जिन पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी।
राज्य में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। इस बार पार्टी सिंबल पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों के नामांकन जबरन रद्द किए गए हैं। किसी को भी एनओसी जारी नहीं की गई है।

