शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को आज मोहाली की एक अदालत से कोई राहत नहीं मिली। पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आज हुई पेशी के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, पेशी के दौरान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया से पूछताछ के लिए और पुलिस रिमांड की मांग की थी। हालांकि, मजीठिया के वकीलों ने विजिलेंस की इस अर्जी का पुरजोर विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विजिलेंस की मांग को खारिज करते हुए मजीठिया को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया। गौरतलब है कि इससे पहले बिक्रम मजीठिया दो बार में कुल 11 दिन (पहले 7 दिन और फिर 4 दिन) पुलिस रिमांड पर रह चुके हैं।