पाबंदीशुदा सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं और प्लास्टिक लिफाफों की बिक्री/निर्माण/उपयोग के खिलाफ अभियान जारी
7.294 किलो प्लास्टिक लिफाफे व 13.300 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामान जब्त, उल्लंघन करने वालों का 69,300 रुपये का चालान
आदमपुर, (जालंधर) 19 अक्तूबर(टॉक हिंदुस्तान) पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिजनल दफ्तर-1 जालंधर और नगर परिषद आदमपुर की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम (एसयूपी) और प्लास्टिक बैग की बिक्री/निर्माण/उपयोग के खिलाफ अभियान को जारी रखते हुए एस.यू.पी. सामानों पर प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग की जांच के लिए स्थानीय बाजार में दुकानों, फूल विक्रेताओं और रेहडी वालों की जांच की गई।

इस अभियान के दौरान 45 रेहडी/फूल विक्रेताओं/दुकानों की जांच की गई और 7 रेहडी/दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक लिफाफों का उपयोग करते हुए पाए गए और 2 दुकानें प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बेच रही थी। चैकिंग के दौरान 7.294 किलो प्लास्टिक लिफाफे और 13.300 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री को जब्त किया गया और उल्लंघन करने वालों को 69,300 रुपये के 9 चालान जारी किए गए।

इस मौके पर रेहड़ी वालों और दुकानदारों के साथ-साथ आम लोगों से प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल न करने की अपील करने के इलावा सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के विकल्प के बारे में भी जानकारी दी गई।

