पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिव्यांगों को टोल में 100 प्रतिशत छूट दी है । यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के नाम पर पंजीकृत वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। दिव्यांग जनों को अपने वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मालकी दिव्यांगजन के तौर पर दर्ज करवानी होगी।
कोई भी दिव्यांग अपने नए या पुराने वाहन की मलकीयत दिव्यांगजन के तौर पर परिवहन विभाग में आवेदन पत्र देकर रजिस्टर्ड करवा सकता है।
उन्होंने कहा कि इसका सेवा का लाभ लेने के लिए आवेदकों को छूट वाला स्पेशल फास्ट टैग लेना होगा । इस संबंध में उनको https://exemptedfastag.nhai.org/exemptedfastag वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरकर सक्षम अथॉरिटी की तरफ से छूट वाला फास्ट टैग जारी किया जाएगा, जोकि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल पर लगाना पड़ेगा।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस संबंध में जारी नियमों की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट https://sswcd.punjab.gov.in/ पर उपलब्ध है। इसके अलावा अगर दिव्यांगजनों को इस सुविधा का लाभ लेने में कोई मुश्किल पेश आती है तो वह अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर या संबंधित ब्लॉक के बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर के दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं।

